उत्तराखंड: उत्तराखंड में जल्द ही यातायात नियमों से जुड़े मोटर वाहन कानून में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हां केंद्र सरकार द्वारा मोटर यान अधिनियम में किए गए संशोधनों को राज्य में लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
भेजा प्रस्ताव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन नए प्रावधानों के तहत पुराने 34 कानूनों में से 20 को समाप्त कर दिया गया है। अब प्रदेश में केवल 14 नए और प्रभावी नियम ही लागू रहेंगे। जिसके बाद इस संबंध में परिवहन मुख्यालय ने इन संशोधनों को राज्य में लागू करने के लिए शासन को विस्तृत प्रस्ताव भेज दिया है। शासन से हरी झंडी मिलने और आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही ये नए नियम प्रदेशभर में प्रभावी होंगे।
सड़क सुरक्षा पर सख्ती
केंद्रीय स्तर पर किए गए इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करना है।
• हिट एंड रन मामले: दुर्घटना के बाद मौके से भागने वाले चालकों पर कार्रवाई और जुर्माने के प्रावधान बेहद सख्त किए गए हैं। साथ ही पीड़ितों को तत्काल सहायता सुनिश्चित कराई जाएगी।
• तेज रफ्तार और लाइसेंस: ओवरस्पीडिंग और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर भारी आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
• कैब/एग्रीगेटर सेवाएं: ओला, उबर जैसी डिजिटल वाहन सेवा प्रदाताओं (एग्रीगेटर्स) के लिए लाइसेंस और तय मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है।
• नए संशोधनों में एक ओर जहां यातायात नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड (जुर्माना) बढ़ाकर व्यवस्था को सख्त किया गया है, वहीं पुराने कानूनों में शामिल जेल भेजे जाने संबंधी कठोर नियमों में थोड़ी शिथिलता प्रदान की गई है।