आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को जिले में निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वछ एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने के अतिरिक्त चुनाव आदर्श आचार संहिता का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सम्पन्न कराए जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी अल्मोड़ा वन्दना ने कलेक्ट्रट कार्यालय सभागार में जिले के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करते हुए उन्हें आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराए जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए सभी से निर्वाचन को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने की अपील की। बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सम्पन्न कराया जाना नितांत आवश्यक है इस हेतु सभी का सहयोग आवश्यकीय है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सभी राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करना आवश्यकीय है, सभी के लिए एक समान नियम लागू रहेंगे, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही प्रचार-प्रसार व निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न करना होगा।
अनुपालन करते हुए किया जाए प्रचार-प्रसार-
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की चुनाओं की घोषणा के उपरांत जनपद में चुनाव आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, सभी को इसका अनुपालन करते हुए प्रचार-प्रसार किया जाना है, उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे प्रत्याशी पर किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता है, किसी भी प्रकार से धार्मिक स्थानों को प्रचार प्रसार के रूप में उपयोग में नहीं ला सकता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान भाषण व संबोधन में एक-दूसरे प्रत्याशी पर अव्यवहारिक व आपत्तिजनक टिप्पणी न करें, जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़ने के साथ ही चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लघन हो। उन्होंने राजनैतिक दलों से आए प्रतिनिधियों से अपील की,कि वह शीघ्रता से सार्वजनिक स्थलों में जो पूर्व में उनके दल द्वारा प्रचार सामाग्री लगाई गई है उसे शीघ्र ही हटा लें। उन्होंने कहा कि जिले में कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थानों,सरकारी परिसंपत्तियों का उपयोग प्रचार-प्रसार हेतु न किया जाय। सरकारी परिसंपत्तियों में जहाँ-जहाँ प्रचार-प्रसार सामाग्री चस्पा की गई है,उसे शीघ्र ही हटा लिया जाय, बाद में प्रशासन द्वारा हटाए जाने पर निर्धारित शुल्क संबंधित से लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी निजी भवन में भी प्रचार-प्रसार सामग्री बिना भवन स्वामी की सहमति के नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए भवन स्वामी की अनुमति लेनी आवश्यकीय है।
कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना आवश्यक-
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत सभी को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना नितांत आवश्यकीय होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार के रोड शो, रैली, नुक्कड़ सभा, कैम्पेनिंग, पद यात्रा नहीं होगी, उसके उपरांत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही प्रचार-प्रसार की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने अवगत कराया कि उसके उपरांत भारत निर्वाचन आयोग से अगर रैली आदि की अनुमति प्राप्त होती है तो राजनैतिक पार्टी को रैली की अनुमति लेते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि रैली में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए कार्यक्रम स्थल पर मास्क का वितरण सोशियल डिस्टेंसिंग का पालन व सेनेटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी। रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई भी रैली, नुक्कड़ सभा आदि नहीं होगी। मोबाइल के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा सकता है।
प्रचार-प्रसार की अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन सुविधा एप-
उन्होंने अवगत कराया कि किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार की अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन सुविधा एप के माध्यम से ली जा सकती है।इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशियल मीडिया में प्रचार-प्रसार हेतु जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी से अनुमति लेनी आवश्यकीय होगा। उन्होंने कहा कि सोशियल मीडिया के माध्यम से किए जा रहे प्रचार-प्रसार पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण कमेटी द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है, सभी राजनैतिक दल व व्यक्ति इसमें किसी भी प्रकार की टिप्पणी, विवादास्पद बयान से बचें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, शिकायत आदि के संबंध में वह निर्वाचन के टॉल फ्री नंबर 1950 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने अवगत कराया कि निर्वाचन नामांकन के दौरान अधिकतम 2 वाहन ही प्रयोग में लाए जाएंगे, जो निर्धारित स्थान तक ही जा पाएंगे। नामांकन कक्ष में प्रत्याशी सहित दो व्यक्ति ही अंदर नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने अवगत कराया कि निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार प्रत्याशी के चुनावी खर्च की राशि में बढ़ोत्तरी की है और एक प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकता है। बैठक में बताया गया कि अगर चुनावी प्रचार के दौरान शराब या रुपयों का वितरण किया गया, या कोई प्रत्याशी किसी मतदाता को प्रलोभन देने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक भाषण या बयान देने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
निर्वाचन को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराया जाना आवश्यक-
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टी सी ने सभी उपस्थित प्रतिनिधियों से कहा कि निर्वाचन को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराया जाना नितांत आवश्यक है कोई भी व्यक्ति विशेष संबंधित के खिलाफ तत्काल आईपीसी की धारा 125 आर पी अधिनियम कार्यवाही की जाएगी जिसमें 3 वर्ष तक की सजा है। उन्होंने सभी से कानून का अनुपालन करने की अपील की।
यह लोग रहें उपस्थित-
बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।