अल्मोड़ा: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अल्मोड़ा) की सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिविजन) अनामिका सिंह ने बताया कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में आगामी 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
यह मामले शामिल
इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लंबित मामलों का आपसी समझौते (राजीनामे) के आधार पर त्वरित और सुलभ निस्तारण करना है, ताकि आम जनता को मुकदमों के चक्कर से राहत मिल सके। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के दीवानी और शमनीय आपराधिक मुकदमों का निपटारा किया जाएगा। जिसमें एनआई एक्ट (धारा 138 – चेक बाउंस), धन वसूली, श्रम विवाद, उपभोक्ता मामले और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से संबंधित विवाद, भरण-पोषण (मांटेनेंस) के मामले और वैवाहिक/पारिवारिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर), मोटर दुर्घटना दावा (MACT) के मामले, बिजली, पानी के बिलों से जुड़े विवाद और मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात चालान, भूमि अधिग्रहण, राजस्व मामले, किराया, निषेधाज्ञा मुकदमे, सेवा व पेंशन मामले शामिल हैं।
आम जनता से अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों को राजीनामे से सुलझाएं।