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अल्मोड़ा: चरस मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका हुई स्वीकार

विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अवैध चरस मामले में अभियुक्त राजेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री देव सिंह विष्ट निवासी तोक कटोली ग्राम सभा सेल्टाचापड पोस्ट बेडमूला जिला अल्मोड़ा की जमानत याचिका स्वीकार की। अधिवक्ताओं का नाम कृष्णा बाराकोटी, भगवत सिंह मेर ,विक्रांत भटनागर, पंकज बजेठा, मनोज सिंह बृजवाल सुनील कुमार ग्वाल ,निखिलेश पवार उपस्थित रहे।

अवैध चरस मामले में हुई थी गिरफ्तारी-

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि दिनांक 9.11.2021 को एस०आई० सौरभ कुमार भारती चौकी इन्चार्ज मोरनौला थाना लमगड़ा व अन्य पुलिस कर्मचारीगण द्वारा चोलकडया चैण्ड की तरफ सड़क के किनारे पर चेकिंग के दौरान शक होने पर अभियुक्त को रोका और तलाशी के दौरान उसके कब्जे से कुल 120 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार किया गया तथा फर्द बरामदगी के आधार पर उसके विरूद्ध थाना लमगड़ा में मुकदमा अपराध संख्या-19 / 2021 अन्तर्गत धारा-8 /20/ एन०डी० पी०एस० एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

जमानत याचिका की स्वीकार –

अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायायल में जमानत याचिका दाखिल की। जिसे स्वीकार किया गया है। अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष 30 हजार रूपये के स्व बंध पत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा।

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