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अल्मोड़ा: अवैध गांजा तस्करी मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका हुई स्वीकार

विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अवैध गांजा तस्करी मामले में अभियुक्त नारायण सिंह पुत्र राजे सिंह, निवासी ग्राम जयराज, पो० नैल, थाना सल्ट, जिला अल्मोड़ा की जमानत याचिका स्वीकार की। अधिवक्ताओं का नाम कृष्ण चन्द्र बाराकोटी, मनोज सिंह बृजवाल, विक्रांत भटनागर, पंकज बजेठा, निखिलेश पवार, सुनील कुमार ग्वाल व राकेश बिष्ट उपस्थित रहे।

अवैध गांजा तस्करी मामले में हुई थी गिरफ्तारी-

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि दिनांक 08.10.2021 को एस०ओ० सल्ट श्री सुशील कुमार व अन्य पुलिस कर्मचारीगण द्वारा मरचूला पर चैकिंग के दौरान मोटरसाईकिल सं०यू०के०-0B ए0पी0-7074 टी०वी०एस०: अपाचे में अभियुक्त नारायण सिंह व सह अभियुक्त भगत सिंह के संयुक्त कब्जे से कुल 5.248 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया व बरामदगी के आधार पर उनके विरूद्ध थाना सल्ट में एफ०आई०आर० संख्या-28/2021 अन्तर्गत धारा-8 / 20/ 60 एन०डी० पी०एस० एक्ट पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

जमानत याचिका की स्वीकार –

अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायायल में जमानत याचिका दाखिल की। जिसे स्वीकार किया गया है। अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष 30 हजार रूपये के स्व बंध पत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा।




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