जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र गिरीश चंद्र निवासी ग्राम पंचकोटली रानीखेत जिला अल्मोड़ा की जमानत याचिका खारिज की।
चरस तस्करी मामले में हुई थी गिरफ्तारी-
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 21 जुलाई 2021 को रानीखेत पुलिस ने भुजान मुख्य मोटर मार्ग के वाहन वाहन संख्या यूके 01 ए 1580 रानीखेत से खैरना की ओर आ रही थी। संदिग्ध प्रतीत होने पर वाहन को चेक किया गया। जिसमें सवार तीन व्यक्तियों के कब्जे से दो बैगों में एक किलो चरस बरामद की गई। मौके पर पुलिस तीनों व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की गई।
अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल की जमानत याचिका-
जिसमें अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज की।
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