March 29, 2024

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अल्मोड़ा: गांजा तस्करी मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका हुई खारिज

विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजर सुल्तान की अदालत ने गांजा तस्करी मामले में आरोपी राजू पुत्र रमेश सिंह, निवासी हरथला सिविल लाइन जिला मुरादाबाद उत्तर-प्रदेश की जमानत याचिका खारिज की।

गांजा तस्करी मामले में हुई थी गिरफ्तारी-

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 13 नवंबर 2021 को पुलिस ने नैल कमान तिराहा सल्ट पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान सराईखेत की ओर से आ रहा वाहन यूके 07 बीबी 5933 को रोका। तलाशी लेने पर वाहन के पिछले सीट में दो बोरो व एक प्लास्टिक के कट्टों में 37.93 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। मौके पर पुलिस ने गांजे को सीज कर आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार जेल भेजा।

जमानत याचिका हुई खारिज –

अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जमानत का अभियोजन ने घोर विरोध किया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।