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अल्मोड़ा: हत्या मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका हुई खारिज

विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने हत्या मामले में अभियुक्त विनोद लटवाल पुत्र पान सिंह लटवाल निवासी ग्राम देवली पो० लोधिया तहसील व जिला अल्मोडा की जमानत याचिका खारिज की।

हत्या मामले में हुई थी गिरफ्तारी-

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदरी श्री पूरन सिंह कंडा द्वारा अभियुक्त की जमानत न होने का घोर विरोध करते हुए माननीय न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 05-08-2021 को बेस तिराहा अल्मोड़ा के पास सड़क के नीचे एक शव बरामद होने की सूचना प्राप्त होने पर मृतक का पुलिस द्वारा पंचनामा / पोस्टमार्टम की कार्यवाही अज्ञात में की गयी। तथा मृतक की शिनाख्त दिनांक 06-08-2021 को मृतक के पुत्र श्री प्रवीण कनवाल पुत्र हर सिंह कनवाल निवासी ग्राम सैनार थाना व जिला अल्मोड़ा ने अपने पिता श्री हर सिंह कनवाल पुत्र श्री मोहन सिंह कनवाल निवासी ग्राम सैनार थाना व जिला अलमोड़ा के रूप में की गयी। जिस पर मृतक के भाई श्री लछम सिंह कनवाल पुत्र श्री मोहन सिंह कनवाल निवासी ग्राम सैनार थाना व जिला अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 10-08-2021 को थाना कोतवाली अल्मोड़ा में अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी। उक्त तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा सैनार रोड पर स्थित इनोवर्स ऐकेडमी ट्रेनिंग सेन्टर पर लगे सी०सी०टी०वी० फुटेज में अल्टो कार संख्या यू०के०-01टीए-2775 का रात्रि सयम 9:40 बजे से 9:45 बजे के मध्य सैनार गाँव की ओर से आना दर्शित हुई। उक्त वाहन के पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त अल्टो कार को लोधिया बरसीमी निवासी मनोज कुमार पुत्र आनन्द राम चलवाता है से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 04/05-08-2021 की रात्रि में उक्त वाहन को अभियुक्त विनोद लटवाल चला रहा था और उक्त वाहन उसके भाई गणेश के नाम रजिस्टर्ड है। उक्त सूचना पर दिनांक 12-08-2021 को अभियुक्त विनोद लटवाल को गिरफतार कर पूछताछ की गयी तो अभियुक्त विनोद लटवाल द्वारा बताया गया कि मृतक हर सिंह उपरोक्त की कपड़े से गला घोटकर उसकी हत्या करना स्वीकार किया गया है तथा दिनांक 13-08-2021 को अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक हर सिंह कनवाल का मोबाईल फोन व हत्या में प्रयुक्त कपड़ा अभियुक्त के घर से बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा एक जघन्य अपराध कारित किया गया है जिस कारण अभियुक्त की जमानत का कोई औचित्य नहीं है।

जमानत याचिका हुई खारिज –

जिस पर  पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिषीलन कर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 08-11-2021 को खारिज की गई।

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