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अल्मोड़ा: हत्या मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका हुई खारिज

विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने हत्या मामले में अभियुक्त सरुली देवी उर्फ सल्ली देवी पत्नी श्री कैलाश राम निवासी ग्राम मालता पो० जलना थाना लमगड़ा जिला अल्मोड़ा की जमानत याचिका खारिज की।

चरस तस्करी मामले में हुई थी गिरफ्तारी-

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदरी श्री पूरन सिंह कंडा द्वारा अभियुक्त की जमानत न होने का घोर विरोध करते हुए माननीय न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 05-07-2021 को यादी मुकदमा श्री महेश राम पुत्र हर राम निवासी ग्राम सात रतवे पो० दाडिमठोक, रा०क्षे० क्वैराली तहसील व जिला बागेश्वर ने थाना लमगड़ा जिला अल्मोड़ा में एक तहरीर इस आशय से दी है कि मेरी भांजी गायत्री पुत्री गंगा देवी का विवाह 8 माह पूर्व अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा गाँव मालता पो0 जलना तहसील व जिला अल्मोड़ा के केशव कुमार पुत्र कैलाश के साथ हुआ था। तथा गायत्री देवी 7 माह की गर्भवती थी के साथ मृतका की सास व पति के द्वारा दहेज के लिए आये दिन परेशान व उसके साथ मारपीट करते थे। जिसकी सूचना मृतका द्वारा दिनांक 02-07-2021 को मोबाइल फोन से अपनी माता को दी और अपनी माता को यह भी बताया कि उसकी सास उससे बोल रही थी कि तेरे मायके वालों ने हम लोगों को क्या दिया है और कुछ समय पश्चात मृतका के पति द्वारा वादी मुकदमा को फोन पर सूचना दी कि मृतका अपने पेट में दर्द बता रही है जिसे हम उसे दिखाने के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं। उसके कुछ समय पश्चात मृतका के पति का दुबारा फोन आया कि आपकी भान्जी गायत्री की मौत हो गयी है और वादी मुकदमा को को अल्मोड़ा अस्पताल आने को कहा गया तो उक्त सूचना पर दिनांक 03-07-2021 को जिला अल्मोड़ा अस्पताल में पहुंचे तो गायत्री के ससुराल वालों ने बताया कि गायत्री ने फांसी लगाकर आत्म हत्या की है। अभियुक्ता ने मृतका को शादी में दहेज न लाने से उसका शारीरिक शोषण कर उसके साथ मारपीट कर उसको आत्म हत्या करने को मजबूर किया गया है।

जमानत याचिका हुई खारिज –

जिस पर  पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 22-11-2021 को खारिज की गई।

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