अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले कारोबारियों पर प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कसा है। सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने और नियमों के उल्लंघन पर न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (ADM) न्यायालय द्वारा कुल 1.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जांच रिपोर्ट में फेल हुए राजमा और केक
विभागीय जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पूर्व में बाजार से खुला राजमा और फ्रूट केक के नमूने एकत्र कर जांच के लिए राजकीय विश्लेषणशाला, रुद्रपुर भेजे गए थे। लैब की जांच रिपोर्ट में राजमा अधोमानक पाया गया, जबकि फ्रूट केक मिथ्याछाप पाया गया।
इन पर हुई कार्रवाई
अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने गुणवत्ता से खिलवाड़ करने और नियमों के उल्लंघन पर निम्नलिखित दंड सुनाया है। राजमा विक्रेता पर खुला राजमा अधोमानक पाए जाने पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया। गुडवन बेकर्स त्थ फ्रूट केक के मिथ्याछाप (गलत ब्रांडिंग) पाए जाने पर निर्माता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं बिना खाद्य लाइसेंस के संचालन करने पर एक अन्य खाद्य कारोबारकर्ता पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों और बिना लाइसेंस काम करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ इसी तरह के सख्त कदम उठाए जाएंगे।