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अल्मोड़ा: अधिवक्ता रोहित बिष्ट ने चुनाव समिति के नए नियम के विरुद्ध दर्ज की आपत्ति, कुछ अधिवक्ताओ ने भी दिया समर्थन

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव होने वाले है। इसके लिए 23 और 24 जुलाई को नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जिसमें प्रत्येक पदों के लिए निम्न वरिष्ठता अनिवार्य की गई है। जिस पर अधिवक्ता रोहित बिष्ट ने चुनाव समिति के नए नियम के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करवाई है। जिसमें कुछ अधिवक्ताओ ने भी अपना समर्थन दिया है।

चुनावी प्रक्रिया मे प्रतिभाग करने हेतु 5 साल व 7 साल की वरिष्ठता के नियमों में हो बदलाव-

अधिवक्ता रोहित बिष्ट ने कहा है कि चुनाव समिति द्वारा अनआवश्यक रूप से चुनावी प्रक्रिया मे प्रतिभाग करने हेतु जो 5 साल व 7 साल की वरिष्ठता व अनुभव की आर्हता नियम बनाया गया है यह नियम चुनाव समिति के क्षेत्राधिकार का दुरुप्रयोग किया गया है ऐसा कोई भी नियम बनाने के लिए चुनाव समिति सक्षम नहीं है। जिसमें यह भी कहा गया कि इससे पूर्व जब 6 मई 2021 को चुनाव की तिथि घोषित की गई थी तब 5 वर्ष व 7 वर्ष के अनुभव की बाध्यता नहीं रखी गई थी ।

जिला बार एसोसिएशन के चुनाव समिति के अध्यक्ष ने दिया स्पष्टीकरण-

जिला बार एसोसिएशन अल्मोड़ा के चुनाव समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता केवल सती ने बताया कि मंगलवार को अधिवक्ता रोहित बिष्ट द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से इस पर आपत्ति जताई गई। जिसमें कोई लिखित शिकायत दर्ज नही की गई। जिसके बाद आज दोपहर 2 बजे अधिवक्ता के समर्थन में 25-30 अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर के साथ लिखित आपत्ति मिली। उसके बाद आज सांय 4 बजे चुनाव समिति के अध्यक्ष ने चुनाव समिति की बैठक बुलाई, जिसमें चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कल यानि शुक्रवार की सुबह एक आपात कालीन बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें चुनाव समिति वरिष्ठता के नियमों पर निर्णय लेगी। चुनाव समिति के अध्यक्ष ने बताया कि चुनाव समिति को चुनाव नियम बनाने का पूरा अधिकार है।

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