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अल्मोड़ा: गांजा तस्करी मामले में दो अभियुक्त हुए बरी


जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्तों सर्वेश मिश्रा तथा मोहम्मद अकील को धारा 8/20/ 22/60 NDPS एक्ट में बरी कर दिया गया है।

गांजा तस्करी मामले में हुई थी गिरफ्तारी-

दिंनाक 02 फरवरी 2019 को थाना रानीखेत से 51 पूनम रावत अपने साथी कर्मचारियों के साथ रात्रि में चैकिंग करते हुए घिंगारीखाल तिराहे पर पहुंची, तो रात्रि समय 2:20 में वाहन संख्या UP 32 एफ. ए. स्विफ्ट डिजायर एन गाड़ी संख्या UPAQ 1880 की तलाशी ली गयी। जिसमें उक्त वाहनों से क्रमश 39 किलो 550 ग्राम तथा दूसरे वाहन से 37.700 ग्रा: गांजा बरामद हुआ। जिसमें अभियुक्तगणों सर्वेश मिश्रा एवं मो. अकील निवासी लखनऊ को अवैध गांजे के परिवहन के लिए गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका की दाखिल-

इस मामले में अभियुक्तों की तरफ से भगवती प्रसाद पंत व विनोद पुलारा, व धनंजय साह एवं मोहन सिंह देवली ने प्रभावी पैरवी की। जिसमें पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायायल ने दोनों अभियुक्तों को बरी किया।

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