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अल्मोड़ा: बहुचर्चित दन्या मामले में तीन और आरोपियों की जमानत याचिका खारिज।

आरोपियों की जमानत याचिका खारिज-

जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने मारपीट व हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आरोपी पूरन चंद्र पांडे, हरीश चंद्र पांडे और महेश चंद्र पांडे, निवासी आरासलपड़ तहसील भनोली अल्मोड़ा के रहने वाले हैं।

मृतक के भाई ने दी थी लिखित तहरीर-

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 29 अप्रैल 2021 को वादी मुकदमा गोविंद जोशी ने थाना दन्या में एक लिखित तहरीर थी। जिसमें उनके भाई को आरासलपड़ के ग्रामीणों द्वारा मारपीट की गई, जिससे उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

सोशल मीडिया में हुआ खुब वायरल-

दन्या मे गाँव वालों द्वारा दो युवकों को खुब पीटा गया था, जिसका विडियो भी सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ और चर्चाओं में बना रहा। जिसके बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल की जमानत याचिका-

आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की।

पूर्व में 6 लोगों की जमानत याचिका हो चुकी है खारिज-

इससे पहले अदालत ने 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की है। दन्या मामले में पुलिस ने कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया था। जिसमें 3 की आज जमानत याचिका खारिज हुई है।

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