धोखाधड़ी के मामले में आरोपित को जमानत नहीं मिल सकी। सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आरोपित की जमान याचिका खारिज कर दी है।
जानें पूरा मामला
15 नवंबर 2017 अल्मोड़ा कोतवाली में पीड़ित ने अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी थी। पीड़ित का कहना था कि अज्ञात ने तकनीकी रूप से धोखाधड़ी व बेईमानी कर एटीएम पासवर्ड चोरी कर उसके खाते से एक लाख 83 हजार रुपये पार कर लिए थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया था। जांच के बाद धोखाधड़ी के आरोपित शरद मिश्रा निवासी कन्नूपुर राजा पोस्ट दतौली अधियारी, जिला गोंडा उत्तर प्रदेश हाल निवासी नई दिल्ली को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसपर गैंगस्टर भी लगा।
जमानत याचिका खारिज
इधर आरोपित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि न्यायालय ने आरोपित की जमानत खारिज कर दी।