अल्मोड़ा: अल्मोड़ानगर में आवागमन को सुगम बनाने और जनता की सुविधा को देखते हुए नगर निगम अल्मोड़ा ने नगर बस सेवा के किराए में संशोधन किया है।
किराए में संशोधन
जिस पर जिलाधिकारी अल्मोड़ा के मौखिक निर्देशों के बाद नगर आयुक्त सीमा विश्वकर्मा द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार, दिनांक 12 मई 2026 से नई किराया दरें प्रभावी हो गई हैं। यह बदलाव मुख्य रूप से मॉल रोड बाजार क्षेत्र से विभिन्न सरकारी कार्यालयों तक जाने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए किया गया है।
इन रूटों पर तय हुआ किराया
नगर निगम द्वारा संचालित बस संख्या UK01PA0228 एवं UK01PA0232 के लिए निम्नलिखित किराया निर्धारित किया गया है।
• रूट 1: अपर मॉल रोड (स्व. विजय जोशी पार्किंग) से पांडेखोला, जिला न्यायालय, विकास भवन एवं न्यू कलैक्ट्रेट तक।
• रूट 2: न्यू कलैक्ट्रेट और विकास भवन से वापस स्व. विजय जोशी पार्किंग (बाजार क्षेत्र) तक।
• निर्धारित दर: इन दोनों ही रूटों पर अब प्रति व्यक्ति 20.00 रुपये किराया लिया जाएगा।
जनहित में फैसला
नगर आयुक्त ने बताया कि पूर्व में निर्धारित किराए को संशोधित कर अब इसे एक समान (फ्लैट रेट) कर दिया गया है ताकि शटल सेवा का लाभ लेने वाले कर्मचारियों और आम जनता को सुविधा हो। इस आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, यातायात निरीक्षक और सूचना अधिकारी सहित संबंधित विभागों को भेज दी गई है ताकि व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से सुचारू रूप से लागू किया जा सके।