जिलाधिकारी वन्दना सिंह ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग नियमों का अनुपालन किये जाने तथा मॉस्क को अनिवार्य रूप से पहने जाने के सम्बन्ध में समस्त उप जिलाधिकारियों, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका अल्मोड़ा/चिलियानौला व नगर पंचायत द्वाराहाट, भिकियासैंण एवं चौखुटिया को निर्देश दिये है। जिलाधिकारी ने संज्ञान में आ रहा है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्वि होना पाया गया है तथा अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा कोविड वैक्सीन लगा लिये जाने के पश्चात मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेन्सिंग के मानकों का पालन करने में लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर कोविड-19 की सम्भावित तृतीय लहर की रोकथाम हेतु व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
हो कोविड की रोकथाम-
जिलाधिकारी ने विवाह समारोहों एवं आने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित होना स्वाभाविक है। उन्होंने ऐसे स्थानों पर कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु मास्क की अनिवार्यता आवश्यक है तथा पर्याप्त पुलिस/सुरक्षा बल की तैनाती कर यथासमय सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का पालन कराना भी जरूरी है। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि आम जनमानस को कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु सभी नागरिकों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क पहने जाने तथा विशेषतौर पर सार्वजनिक स्थान, भीड़-भाड़ वाले स्थानों तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराये जाने हेतु नागरिकों को जागरूक करने के साथ-साथ समय-समय पर प्रवर्तन की कार्यवाही, अन्तराष्ट्रीय यात्रियों की जनपद सीमा पर ही अनिवार्य रूप से कोविड सैम्पलिंग की जाय ताकि कोविड-19 की सम्भावित तृतीय लहर की ससमय रोकथाम की जा सके।