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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, सड़क हादसे मामले में अभियुक्त को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने सड़क हादसे मामले में फैसला सुनाया है। इस मामले में अभियुक्त प्रकाश राम पुत्र मोहन राम, निवासी ग्राम नाकोट, तहसील व जिला अल्मोड़ा को दोषमुक्त किया गया है। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता पंकज बजेठा ने प्रभावी पैरवी की।

जानें क्या है मामला

जानकारी के अनुसार दिनांक 01.06.2020 को मुकदमा वादी बलजिन्दर सिंह द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कटारमल, जिला अल्मोड़ा में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिसमें बताया कि प्रार्थी का पुत्र गुरशरन सिंह दिनांक 02.01.2023 को अपने घर जसपुर से रानीखेत होते हुए दाड़िमखोला सोमेश्वर को अपनी बाईक पर आ रहा था। रास्ते में कोसी के समीप रानीखेत रोड पर एक कार द्वारा लापरवाही से टक्कर मारकर बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गयी, जिसमें उसका पुत्र मौके पर लहुलुहान हो गया, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी। जिसके बाद इस मामले में तहरीर के आधार पर राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कटारमल, जिला अल्मोड़ा में मुकदमा अपराध संख्या-01 वर्ष 2023, अन्तर्गत धारा 279, 304-ए, 427 भा०द० सं० पंजीकृत किया गया। यह मामला‌ न्यायालय में चला।

अदालत का आदेश

जिस पर विशेष सत्र न्यायाधीश द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त को दोषमुक्त किया।

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