Site icon Khabribox

अल्मोड़ा: अदालत ने बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी सास को किया दोषमुक्त करार

अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। जिला सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी सास कांति देवी निवासी द्वाराहाट को दोषमुक्त करार दिया है।

ससुरालियों पर पुत्री को आत्महत्या के लिए उकसाने का लगा था आरोप

आरोपी के अधिवक्ता शेखर लखचौरा और भूपेंद्र सिंह मियान ने बताया कि वादी ने 21 अगस्त 2018 को पुलिस में तहरीर दी कि उसके मुताबिक उसकी विवाहित पुत्री ससुराल में मृत मिली। उसने ससुरालियों पर पुत्री को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।

आरोपी ने अपने पक्ष में किए दो गवाह पेश

विवेचना के बाद आरोपी सास के विरुद्ध धारा 306 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर मंगलवार को फैसला आया। अभियोजन पक्ष की तरफ से आठ गवाह और आरोपी ने अपने बचाव में दो गवाह पेश किए। सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सास को दोषमुक्त करार दिया।

Exit mobile version