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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, घर में घुसकर लुटपाट करने के मामले में तीन अभियुक्तों को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने लूटपाट मामले में तीन अभियुक्तों अवधेश टम्टा, अंशुल कुमार, आलोक कुमार उर्फ अक्कू को दोषमुक्त किया। अभियुक्तों की ओर‌ से विद्वान अधिवक्ता भगवती प्रसाद पन्त व विद्वान अधिवक्ता प्रेम आर्या ने पैरवी की।

जानें क्या है मामला

इस संबंध में वादी हेम चन्द्र जोशी द्वारा थाना कोतवाली अल्मोड़ा में दिनांक 17.09.2023 को इस आशय एक तहरीर दी गई। जिसमें बताया कि वह दिनांक 16.09.2023 को अपने किराये के मकान की निचली मंजिल में सोए थे। रात्रि लगभग 10:45 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके कमरे का दरवाजा खटखटा कर मदद मांगी गई। जिसके बाद दो व्यक्ति उसके कमरे में आये व एक व्यक्ति कमरे के बाहर खड़ा रहा। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास हथियार तो नहीं है तथा कहने लगे कि अपना कीमती सामान चुपचाप हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। उन्होंने इसका विरोध किया, तो धक्का देकर उसका मोबाइल रेडमी 9ए व उनके पैन्ट से पर्स जिसमें महत्वपूर्ण कागजात आधार कार्ड मूल में, पैन एवं वोटर पहचान पत्र एवं कुछ धनराशि को छीनकर भाग गये। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा में मुकदमा अपराध संख्या-78/2023, अन्तर्गत धारा-392, 457 भा०द०सं० बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। दिनांक 17-09-2023 को विवेचक पुलिस द्वारा तीनों अवधेश टम्टा, अंशुल कुमार, आलोक कुमार उर्फ अक्कू को पकड़ा गया। तीनों के पास से चोरी का फोन व सामान बरामद हुआ।

अदालत का आदेश

जिसके बाद यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम की अदालत में चला। अदालत द्वारा पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का अवलोकन कर अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया।

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