अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम की अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को दोषमुक्त किया है। एक मामला छेड़छाड़ तो दूसरा अवैध तमंचा रखने का था।
लॉकडॉउन में एक अवैध तंमचा और एक कारतूस किया था बरामद
आरोपी शुभम कुमार के अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने बताया कि 21 मई 2021 को वादी मुकदमा अंबी राम व अन्य पुलिस कर्मियों ने मुखबिर की सूचना पर लॉकडाउन के दौरान द बिष्ट बिल्यड से एक अवैध तंमचा और एक कारतूस बरामद किया था। अभियोजन की ओर से मामले में सात गवाह न्यायालय में पेश किए गए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाह का परिसीलन कर आरोपी को दोषमुक्त किया।
आरोपी पर पीड़िता ने छेड़खानी का लगाया था आरोप
दूसरे मामले में आरोपी कुंदन सिंह जीना के अधिवक्ता आजाद खान ने बताया कि पीड़िता की ओर से 26 फरवरी 2021 को कोतवाली अल्मोड़ा में तहरीर दी गई कि पीड़िता अपने घर में अकेली थी तभी पड़ोसी आरोपी कुंदन सिंह जीना छेड़खानी करने लगा। अभियोजन की ओर से छह गवाह न्यायालय में पेश किए गए। इस मामले में भी पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाह का परिसीलन कर आरोपी को दोषमुक्त किया गया।