अल्मोड़ा: चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने अभियुक्त को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट नवल सिंह बिष्ट की अदालत ने अभियुक्त विनोद बिष्ट को दोषी करार देते हुए 6 माह के साधारण कारावास के साथ 3,83,000 रुपये के अर्थदंड (जुर्माने) की सजा सुनाई है।
जानें पूरा मामला
जानकारी के अनुसार अधिवक्ता रोहित कार्की ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि खोल्टा (अल्मोड़ा) निवासी अभियुक्त विनोद बिष्ट और परिवादी (शिकायतकर्ता) रोहित मेर के बीच शराब व्यवसाय के जरिए व्यावसायिक संबंध थे। दिसंबर 2024 में विनोद बिष्ट ने अपने भवन निर्माण कार्य के लिए रोहित मेर से 3,60,000 रुपये नकद उधार लिए थे।
उधार की रकम लौटाने के लिए अभियुक्त विनोद बिष्ट ने रोहित मेर को एक चेक जारी किया था। जब शिकायतकर्ता ने चेक बैंक में जमा किया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद भी रकम वापस न मिलने पर रोहित मेर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
अदालत का आदेश
अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट नवल सिंह बिष्ट की कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने सजा सुनाते हुए यह भी आदेश दिया कि कुल 3,83,000 रुपये के जुर्माने में से 3,80,000 रुपये पीड़ित रोहित मेर को मुआवजे (प्रतिकर) के रूप में दिए जाएंगे, जबकि शेष 3,000 रुपये की राशि राजकीय कोष में जमा होगी।