अल्मोड़ा: जिले की एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने व्यापारी को दोषी करार करते हुए छह माह के कारावास और कुल 1 लाख 63 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानें पूरा मामला
वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश सिंह नेगी ने बताया कि परिवादी हरीश चंद्र पाल ने न्यायालय में वाद दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि श्री लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, माल रोड के प्रोप्राइटर त्रिवेंद्र सिंह पालनी ने मैसर्स नारीमन फाइनेंस कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप से 31 मार्च से 15 मई 2023 के बीच 1.50 लाख रुपये का डीजल उधार लिया था। उधार राशि के भुगतान के लिए आरोपी ने एसबीआई लाला बाजार शाखा का चेक दिया था, जो बैंक में बाउंस हो गया। परिवादी की ओर से कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद आरोपी ने न तो बकाया राशि का भुगतान किया और न ही कोई जवाब दिया। अंततः, पीड़ित को न्याय के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
अदालत का फैसला
न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चले इस मामले में पेश किए गए ठोस साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी त्रिवेंद्र सिंह पालनी को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे छह माह के कठोर कारावास और 1,63,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि दंड स्वरूप जमा की गई इस राशि में से 3,000 रुपये राज्य कोष में जमा किए जाएंगे।