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अल्मोड़ा: जिला बदर के बाद आदेशों का उल्लंघन करने के आरोपी को अदालत ने छः माह के कठोर कारावास की सुनाई सजा, 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित

अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। गुंडा अधिनियम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम की अदालत ने अभियुक्त के खिलाफ दोष सिद्ध करते हुए छह माह का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जबकि अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी बीपी टम्टा ने बताया कि 29 मार्च 2023 को अभियुक्त आरोपी सोनू पवार पुत्र रमेश पवार निवासी भ्यारखोला जिला अल्मोड़ा ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा काटा था। इससे पूर्व आरोपी को डीएम ने जिलाबदर किया था।

आरोपी के खिलाफ पूर्व में अल्मोड़ा कोतवाली में दर्ज है मुकदमा

आरोपी को पुलिस टीम ने अल्मोड़ा-नैनीताल की सीमा क्वारब पुल के पास छोड़ा था, लेकिन आरोपी ने डीएम के आदेशों का उल्लंघन कर जिले में दोबारा दाखिल हो गया था। आरोपी पर अल्मोड़ा कोतवाली में विभिन्न मामलों में अभियोग पंजीकृत है।

अर्थदंड अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा पड़ेगी भोगनी

मामले में विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। शुक्रवार को अभियुक्त को उत्तर-प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम में दोष सिद्ध करते हुए छह माह का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगनी होगी।

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