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अल्मोड़ा: अदालत ने चरस तस्करी में दो अभियुक्तों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा

अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने दो अभियुक्तों पर दोष सिद्ध करते हुए दस-दस वर्ष का कठोर कारावास और 2 लाख 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

अभियुक्तों के पास से 2.7 00 किलो चरस हुई थी बरामद

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि जनवरी 2021 को अल्मोड़ा पुलिस ने लोधिया बैरियर के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर बाइक को रोका गया। तलाशी लेने पर बाइक सवार प्रकाश आर्या पुत्र धनी राम और पवन सिंह दानू पुत्र जीवन सिंह दानू निवासी ग्राम सौरांग कपकोट जिला बागेश्वर के कब्जे से 2.700 किलो चरस बरामद हुई थी। मौके पर पुलिस ने चरस को सील कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा।

दो लाख 25 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित

अभियोजन की ओर से न्यायालय में आठ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए दस-दस साल का कठोर कारावास व दोनों को दो लाख 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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