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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला,‌ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा: अल्मोड़ा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा श्रीकांत पांडेय‌ द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले में अभियुक्त जगदीश चंद्र उर्फ जय कुमार को धारा 354D(1), 504, 506 IPC व धारा 11(ii)(iv) सपठित धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) 2012 के आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया गया है। अभियुक्त की ओर से इस मामले में विद्वान अधिवक्ता दीप चन्द्र जोशी व रितेश कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

जानें क्या है मामला

यह मामला थाना सोमेश्वर क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित द्वारा थाना सोमेश्वर में 2 मई 2022 को एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त द्वारा उसे बार-बार फोन कर “मैं S.S.P. का आदमी बोल रहा हूँ” कहकर धमकाया जाता था। इसके अलावा, पीड़िता द्वारा छेड़छाड़ करने, अशील वीडियो भेजने और परेशान करने के आरोप लगाए गए थे, जिसके आधार पर थाना सोमेश्वर में मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी।

अदालत का आदेश

​दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों का बारीकी से परीक्षण करने के उपरांत, न्यायालय ने आरोपों को सिद्ध न पाते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया।

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