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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, गांजा तस्करी मामले में तीन अभियुक्तों को सुनाई यह सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें अदालत ने तीन युवकों को दोषी पाया, लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता की अपील पर तीनों के जुर्म कबूलने और उम्र को देखते हुए न्यायाधीश ने जेल में बिताए दिनों के अलावा अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जानें क्या है मामला

जानकारी के अनुसार यह मामला जनवरी 2024 का है। जब 29 जनवरी को सल्ट पुलिस चेकिंग पर थी। इसी दौरान झिमार तिराहे के पास गुलार की ओर से तीन युवक आते दिखाई दिए। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम पतरामपुर जसपुर ऊधमसिंह नगर निवासी 23 साल का अमन, 24 साल का गौरव कुमार और 24 साल का ही अजय कुमार बताया। तलाशी लेने पर तीनों के बैग से करीब 23 किग्रा गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। मामला न्यायालय में पहुंचा तो तीनों न्यायाधीश के समक्ष अपना जुर्म कबूल लिया। साथ ही बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तीनों की उम्र, गरीबी और जुर्म को कबूलने को आधार बताते हुए राहत देने की अपील की।

अदालत का आदेश

न्यायाधीश से फैसला सुनाते हुए अमन को जेल में बिताए 20 दिन व आठ हजार रुपये, गौरव कुमार को 42 दिन व चार हजार रुपये और अजय कुमार को 42 दिन व चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शाासकीय अधिवक्ता कुंवर सिंह बिष्ट और विशेष लोक अभियोजक घनश्याम जोशी ने पैरवी की।

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