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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, चेक बाउंस मामले में अभियुक्त को सुनाई 6 माह के कारावास की सजा, लगाया ₹2.73 लाख का जुर्माना

​अल्मोड़ा: अल्मोड़ा में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा ने चेक बाउंस के एक मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें अदालत ने अभियुक्त को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 2,73,000 रुपये का भारी अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है।
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जानें क्या है पूरा मामला

​परिवादी के अधिवक्ता गजेंद्र सिंह मेहता के अनुसार, मामला मार्च 2025 का है। अल्मोड़ा के तल्ला कसून निवासी परिवादी अभिषेक साह और सरकार की आली तल्ला खोल्टा निवासी अभियुक्त विनोद बिष्ट के बीच अच्छे व्यावसायिक व व्यक्तिगत संबंध थे। विनोद बिष्ट ने अपनी पारिवारिक/व्यक्तिगत जरूरत बताते हुए 27 मार्च 2025 को अभिषेक साह से 2,50,000 रुपये उधार लिए थे। इस कर्ज के भुगतान के लिए अभियुक्त ने कैनरा बैंक की मासी शाखा का एक चेक परिवादी को सौंपा था।जब परिवादी ने चेक बैंक में भुगतान के लिए लगाया, तो खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने अपने वकील के जरिए अभियुक्त को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन तय समय सीमा में भुगतान न मिलने पर पीड़ित ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।


​अदालत का फैसला

​इस मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट नवल सिंह बिष्ट की अदालत में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और पेश किए गए साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने भी अपनी बात रखी, लेकिन अभियुक्त खुद को बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने आरोपी विनोद बिष्ट को चेक बाउंस के तहत दोषी ठहराते हुए 6 माह की जेल और 2.73 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी अर्थदंड की राशि नहीं चुकाता है, तो उसे एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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