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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, अभियोजन पक्ष नहीं पेश कर पाया साक्ष्य, धमकी देने के अभियुक्त बबलू और देवेंद्र बरी

अल्मोड़ा: अल्मोड़ा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) मोहम्मद याकूब की अदालत ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में सुनवाई की है। साथ ही दो आरोपियों को बरी कर दिया है।

जानें क्या है मामला

अदालत ने यह फैसला गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के अभाव के आधार पर सुनाया है। अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल 2025 में एक महिला ने बबलू नेगी और देवेंद्र नेगी के खिलाफ गाली-गलौज करने तथा धमकी देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। मामला अदालत में पहुंचने के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका।

अदालत का आदेश

गवाहों के बयानों में विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद याकूब ने दोनों अभियुक्तों बबलू नेगी और देवेंद्र नेगी को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी करने का आदेश जारी किया।

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