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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, गांजा तस्करी मामले में 02 को सुनाई 11-11 साल कठोर कारावास की सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने गांजा तस्करी मामले में ऊधमसिंह नगर निवासी दो अभियुक्तों को 11-11 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया है।

जाने पूरा मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि मामला दिसम्बर 2021 का है। थानाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहता व एसओजी टीम ने नैलकमान तिराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान साराईखेत की ओर से आ रहे स्कोर्पियो वाहन की तलाशी ली गई। वाहन के अंदर से चार कट्टों में 48 किग्री गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने वाहन सवार देवेंद्र कुमार निवासी अमियावाला, जसपुर, ऊधमसिंह नगर और गौरव कुमार निवासी मुरलीवाला, जसपुर, ऊधमसिंह नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने जून 2022 में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

अदालत का फैसला

न्यायाधीश ने मामले में सात गवाहों को सुनने के बाद दोनों को दोषी पाया और 11-11 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा जेल में बिताए गए दो साल दो माह के समय को सजा में ही समायोजित करने को कहा है।

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