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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, चेक बाउंस मामले में अभियुक्त को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा शुभांगी गुप्ता की अदालत ने चेक बाउंस मामले में अभियुक्त हरेन्द्र सिंह रौतेला पुत्र नेत्र सिंह रौतेला निवासी डी 105 एक्सप्रेस जेनिध सैक्टर 77 नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर को दोषमुक्त किया है।

जानें पूरा मामला

परिवादी त्रिलोक सिंह कार्की की ओर से अभियुक्त हरेन्द्र सिंह रौतेला के विरूद्ध, धारा-138, परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881, एतद्पश्चात् “एन० आई० एक्ट” का न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू०डी०) अल्मोड़ा के न्यायालय में इस आशय दिया गया कि परिवादी का ग्राम फड़का पोस्ट स्यालीधार तहसील व जिला अल्मोड़ा में एक बहुत पुराना पुश्तैनी आवासीय भवन निर्मित था, उक्त पुश्तैनी आवासीय भवन को वर्ष 2019 में ध्वस्त कर परिवादी द्वारा अपने लिए नया आवासीय भवन का निर्माण किया गया। अभियुक्त के परिवादी से पूर्व से ही घरेलू व मित्रता के सम्बन्ध होने के कारण अभियुक्त को परिवादी द्वारा ध्वस्त किये गये पुश्तैनी आवास की जानकारी थी, अभियुक्त द्वारा परिवादी से सम्पर्क कर ध्वस्त किये गये पुराने आवासीय भवन के पत्थर व अन्य सामग्री को कय करने की इच्छा परिवादी को जताई गई, जिस पर परिवादी ने सहमति दी। यह सौदा रू. 210000/- में तय हुआ। जिसके उपरान्त अभियुक्त ने परिवादी से आवासीय भवन के पत्थर व सामग्री रु. 210000/- में कय की गई और इसके एवज में अभियुक्त द्वारा परिवादी को यूनियन बैंक आफ इण्डिया न्यू दिल्ली कन्टोनमैंट शाखा न्यू दिल्ली 110010 के खाता सं० 352702030072083 का चैक सं० 193756 रू. 210000/- दिनांकित 10.11.2020 का स्वयं भरा हुआ व हस्ताक्षरित किया हुआ दिया। उक्त चैक परिवादी ने दि० 17.12.2020 को अपने व्यवहारी बैंक स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा अल्मोड़ा के खाता सं० 10861460442 में जमा किया तो उक्त चैक दि० 21.12.2020 को बाउंस हो गया।

अदालत का आदेश

उक्त मामला न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू०डी०) शुभांगी गुप्ता की अदालत में चला। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभांगी गुप्ता ने अभियुक्त को दोषमुक्त किया है। उक्त मामले में अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत, पंकज बजेठा, दीप चंद्र जोशी ने पैरवी की।

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