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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, पॉक्सो मामले में अभियुक्त को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा श्रीकांत पांडे की अदालत ने पॉक्सो मामले में अभियुक्त इजहार अंसारी पुत्र मोदिन अंसारी निवासी ग्राम चैनपुर शीशमबाजार कोठीभार महराजगंज उत्तर प्रदेश को दोषमुक्त किया। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत व धनंजय शाह ने पैरवी की।

जानें पूरा मामला

रिपोर्टर द्वारा एक रिपोर्ट थाना द्वाराहाट में इस आशय की दी थी की रिपोर्टर की बेटी का इजहार अंसारी से माह जुलाई 2021 में इंस्टाग्राम के माध्यम से परिचय हुआ था। अभियुक्त रिपोर्टर की पुत्री के इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर मैसेज करता था तथा फोन पर धमकाता था और गंदी फोटो भेजने को कहता था। मना करने पर परिवार सहित सभी लोगो को जान से मारने की धमकी देता था और उसने रिपोर्टर की पुत्री से फोटो भी मांग ली थी तथा फोटो को भी वायरल कर दिया था। इसके अलावा उसकी पुत्री व पुत्री की दोस्त, प्रधानाचार्य के फोन नंबर पर फोटो वायरल कर गाली गलौज और धमकी देता था। अभियुक्त स्वयं को पैरा कमांडर बताता था तथा बम से उड़ा देने की धमकी देता था। इस पर थाना कोतवाली में अभियुक्त के ऊपर धारा 354(D),504,506 भारतीय दण्ड संहिता एवम 11/12 लैंगिक अपराध से बालको का सरंक्षण अधिनियम एवम् धारा 67 आई टी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था।

अदालत का आदेश

विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा श्रीकान्त पाण्डेय की अदालत में मुकदमा चला था। अभियोजन द्वारा उक्त मामले में 12 गवाह न्यायालय में पेश करवाए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त इजहार अंसारी को दोषमुक्त कर दिया गया।

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