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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, गाली गलौज और धमकाने के अभियुक्त को किया बरी

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने गाली गलौज और धमकाने के अभियुक्त को बरी किया है।

जानें क्या है मामला

जानकारी के अनुसार इस संबंध में अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने बताया कि राजस्व क्षेत्र दौलाघट में एक महिला ने दिसंबर 2022 में जगदीश नाथ निवासी रणकुड़ी गरुड़ बागेश्वर के खिलाफ तहरीर दी थी।
आरोपी पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।

अदालत का आदेश

जिसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा। जिस पर न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना। जिरह में वादी पक्ष ठोस गवाह और सबूत पेश नहीं कर पाया। इस पर कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को बरी किया है।

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