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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, चरस तस्करी मामले में अभियुक्त को सुनाई 10 साल के कठोर कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्रीकांत पांडेय की अदालत ने चरस तस्करी मामले में अपना फैसला सुनाया है।

जानें क्या है मामला

जानकारी के अनुसार सात जनवरी 2024 को पुलिस टीम ने धौलकड़िया तिराहे से 50 मीटर आगे चेकिंग के दौरान दीवान सिंह राणा को एक किलोे 137 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। दोषी के पूर्व में जेल में बिताई एक वर्ष पांच माह 22 दिन की सजा को समायोजित कर दिया गया है।

अदालत का आदेश

यह मामला न्यायालय में चला। जहां अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। जिसमें ग्राम कनवाड़ देवीधुरा पाटी चंपावत निवासी दीवान सिंह राणा को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं जुर्माना नहीं भरने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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