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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, चरस तस्करी मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका की खारिज

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश श्रीकांत पांडे ने चरस तस्करी के अभियुक्त को जमानत देने से इनकार किया है।

चरस के साथ किया था गिरफ्तार

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि सात जनवरी को लमगड़ा पुलिस ने दीवान सिंह राणा निवासी कनवाड़ा देवीधुरा चम्पावत को एक किग्रा चरस के साथ गिरफ्तार किया था। अभियुक्त ने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी।

याचिका खारिज

जिस पर एनडीपीएस न्यायाधीश ने आरोपी की याचिका को खारिज किया है।

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