अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में सिविल जज जूनियर डिविजन शुभांगी गुप्ता की अदालत ने पत्नी के शारीरिक शोषण और धोखाधड़ी के मामले में फैसला सुनाते हुए देहरादून निवासी व्यक्ति को दोषी करार दिया है और एक साल की सजा के साथ ही उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
जानें क्या है मामला
जानकारी के अनुसार एक महिला ने 11 जुलाई 2021 को अल्मोड़ा कोतवाली में तहरीर दी। जिसमे बताया कि 13 अप्रैल 2016 को उसकी शादी सहस्त्रधारा रोड देहरादून निवासी राकेश चंद्र से हुई। शादी से पहले सास और देवर ने बताया कि उसका पति कंस्ट्रक्शन का कारोबार करता है। शादी के चार दिन बाद ही उसे पता चला कि पति का कोई बिजनेस नहीं है। वह पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। कहा कि पति, देवर और सास उससे बिजनेस के लिए पैसों की मांग करते थे और मना करने पर उत्पीड़न किया जाता था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज किया।
अदालत का आदेश
यह मामला न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन शुभांगी गुप्ता की अदालत में चला। न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दोषी को एक साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।