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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, एन०डी०पी०एस० एक्ट के अभियुक्त को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), भिकियासैंण शालिनी दादर की अदालत ने एन०डी०पी०एस० एक्ट मामले में अपना फैसला सुनाया है।

जानें पूरा मामला

जानकारी के अनुसार दि० 14/02/2023 को मोहान चैक पोस्ट पर भतरौजखान पुलिस के नफीस अहमद पुत्र हबीब अहमद निवासी ग्राम मिस्सरवाला, कुण्डा, जिला उधम सिंह नगर को अवै स्मैक परिवहन करने के जुर्म में गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा-8/21/60 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया‌। विवेचना के पश्चात् पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय भिकियासैंण में प्रस्तुत किया गया। इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 7 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अदालत का आदेश

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता मनोज लखचौरा ने प्रभावी पैरवी करते हुऐ अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में खामियो को उजागर किया। सभी गवाहों के बयानों व साक्ष्यों को देखने के बाद व बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज लखचौरा की बहस सुनने के बाद न्यायालय द्वारा दि० 29/04/2025 को अभियुक्त नफीस अहमद को दोष मुक्त कर दिया। अधिवक्ता मनोज लखचौरा की प्रभावी दलीलों व पैरवी के आधार पर न्यायालय ने पाया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोप सिद्ध करने हेतु अपर्याप्त थे। जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी को दोष मुक्त किया गया।

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