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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, ओरिएंटल इन्शोरेन्स कम्पनी को क्लेम की इतनी धनराशि देने के दिए आदेश

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को जरूरी आदेश दिए है।

जानें पूरा मामला

याची सुनील कुमार ने एक याचिका इस आशय प्रस्तुत की थी कि 29.10.2021 को लगभग 4.20 बजे याची की पत्नी मोटरसाइकिल नंबर यू.के.01-बी-2766 पर यात्रा कर रही थी। उक्त मोटरसाइकिल संजीव कुमार, विपक्षी पार्टी नंबर 4 (संक्षेप में ओ.पी. नंबर 4) के नाम पर पंजीकृत है। जब लगभग, 4.45 बजे, वे ताम्र नगरी दुगालखोला में जय गुरु रेस्टोरेंट के पास पहुंचे, तो माल वाहक नंबर यू.के.-04सी.ए.-2897 का चालक नजिलाोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जिससे महिला मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई और उसे गंभीर चोटें आईं। उक्त दुर्घटना में गम्भीर चोटें आने के कारण लगभग 5.20 बजे जिला अस्पताल, अल्मोड़ा में उसे मृत घोषित कर दिया गया।

दिए यह आदेश

जिसके बाद उक्त मामला न्यायालय मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण/जिला जज अल्मोड़ा श्रीकान्त पाण्डेय के न्यायालय में चला था। जिस पर न्यायालय द्वारा चालक की गलती मानते हुए ओरिएंटल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड शाखा से अल्मोडा को याचिका के दाखिल करने की तारीख से मुआवजा राशि के भुगतान की तारीख तक 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के साथ मुआवजे के रूप में 39,38,769.00 रुपये (उनतीस लाख अड़तीस हजार और सात सौ उनहत्तर मात्र) देने का आदेश दिया है। मुआवजे की यह राशि ओ.पी. संख्या 2, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, लिमिटेड द्वारा भुगतान की जाएगी, जो इसे 30 दिनों के भीतर इस न्यायाधिकरण के समक्ष जमा करेगी। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी विद्वान अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत, विद्वान अधिवक्ता दीप जोशी ने की।

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