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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, कार से टक्कर मारकर बाइक सवार को गंभीर रूप से घायल करने वाले अभियुक्त को सुनाई सजा

,अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण की अदालत ने टक्कर मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें कार से टक्कर मारकर बाइक सवार को गंभीर रूप से घायल करने वाले दोषी चालक देहरादून निवासी मयंक जॉर्ज को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़ित को तीन लाख रुपये का प्रतिकर भी देना होगा।

जानें क्या है मामला

जानकारी के अनुसार बनकोट निवासी गिरीश चंद्र ने भतरौंजखान थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया कि 17 जून को उनका 32 वर्षीय पुत्र कुलदीप बंगारी परीक्षा देने के लिए रामनगर जा रहा था। गोदी के पास रामनगर की ओर से आ रही कार -डीएल 7113 ने उनके पुत्र को टक्कर मार दी। कार चालक नशे की अवस्था में था। गंभीर स्थिति में उनके पुत्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भतरौंजखान पहुंचाया गया। उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। कार चालक उनके पुत्र के उपचार के लिए रुपये देने से मना कर रहा है। इस मामले में पुलिस ने कार चालक मयंक जॉर्ज निवासी 222 चुखुवाला देहरादून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

अदालत का आदेश

इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण शालिनी दादर की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर धारा 279 और 337 में छह-छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। धारा 338 में एक साल का सश्रम कारावास और धारा 337 में तीन लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाते हुए 30 दिन के भीतर कुलदीप बंगारी को देने के आदेश दिए हैं।

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