अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, चरस तस्करी मामले में सुनाई 11 साल की सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। चरस तस्करी के दोषी दिवान सिंह निवासी कपकोट, बागेश्वर को विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने 11 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख रुपये अर्थदंड भी चुकाना होगा।

जाने पूरा मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 14 अक्तूबर 2020 को सोमेश्वर में पुलिस और एसओजी की टीम ने भैसड़ गांव के पास एक व्यक्ति को पकड़ा था। उसके बैग से 7.546 किलो चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था।

कोर्ट का आदेश

विशेष सत्र न्यायालय ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपी को दोषी मानते हुए 11 साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।