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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, चेक बाउंस मामले में सुनाई 06 माह की सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा रवि अरोड़ा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में अभियुक्त को छह माह का साधारण कारावास के साथ 3.75 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानें पूरा मामला

पीड़िता के अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत और संतोष कुमार पंत ने बताया कि टम्टा मोहल्ला निवासी रेशमा बानो ने वाद दायर किया था। कहना था कि उन्होंने अभियुक्त मोहम्मद उस्मान निवासी बागेश्वर के कहने पर उसकी बहन को अपने बैंक खाते से 3.50 हजार रुपये ट्रांसफर किए और दो लाख रुपये नगद दिए थे। अभियुक्त ने नगद दिए गए दो लाख रुपये का भुगतान तो कर दिया, लेकिन 3.50 लाख रुपये देने में टालमटोल करने लगा। बाद में अभियुक्त ने जो चेक दिया वह बैंक में बाउंस हो गया। इसके बाद उन्होंने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

छह माह के साधारण कारावास की सजा

इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी मोहम्मद उस्मान को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3.70 लाख रुपये पीड़िता को देने और पांच हजार रुपये अलग से जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।

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