अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। लैंगिंग अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने आरोपी बॉबी राम पुत्र हरीश राम, निवासी स्याल्दे जिला अल्मोड़ा को बीस साल का कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
जाने पूरा मामला
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता घनश्याम जोशी ने बताया कि 10 सिंतबर 2022 को पीड़िता की माता ने पुलिस को बताया कि उसकी पुत्री गर्भवती है और बिना बताए घर से कही चले गई है। खोजबीन के दौरान पता चला कि आरोपी बॉबी राम उसकी पुत्री को भगाकर दिल्ली ले गया है। मामले को लेकर पीड़िता की माता ने चौखुटिया थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर सौंपी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में आठ गवाह पेश किए गए।
कोर्ट का आदेश
पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।