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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, ग्रामीण से मारपीट के मामले में सुनाई यह सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में ग्रामीण से मारपीट के मामले में सिविल जज सीडि रविंद्र देव मिश्र ने फैसला सुनाया है। जिसमें अदालत ने दूसरे ग्रामीण को दोषी मानते हुए उसे एक साल तक सदाचरण की परिवीक्षा की सजा सुनाई है। इस दौरान वह किसी प्रकार की आपराधिक घटनाओं में शामिल नहीं रहेगा।

जानें पूरा मामला

जानकारी के अनुसार सहायक अभियोजन अधिकारी सोनम सनवाल ने बताया कि यह मामला फरवरी 2024 का है। जब पीड़ित गोपाल सिंह नामक व्यक्ति ने बताया कि 20 फरवरी की शाम छह बजे वह अपने घर गंगानगर जा रहा था। इस दौरान शराब के नशे मे सत्येंद्र सिंह रजवार निवास नाटाडोल लमगड़ा ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। साथ ही ईंट, पत्थरों से वार कर मारने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

अदालत का आदेश

यह मामला अदालत पहुंचा। जहां न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सत्येंद्र को धारा 506 से दोषमुक्त किया। 323, 427, 504 के तहत दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष के सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने के आदेश दिए हैं। इस दौरान आदेशों का उल्लंघन किया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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