Site icon Khabribox

अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, मारपीट मामले में तीन अभियुक्तों को किया दोषमुक्त

 अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा उपस्थित रवीन्द्र देव मिश्र, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा की अदालत ने मारपीट के मामले बीते शनिवार 30 नवंबर 2024 को मेघा देवी, कमला देवी,निवासीगण ग्राम बघाड, पो० एवं थाना लमगडा, जिला अल्मोड़ा व रीता बिष्ट, निवासी दिल्ली हाल निवासी ग्राम बघाड को दोषमुक्त किया।अभियुक्तगणों की ओर से विद्वान अधिवक्ता इमरोज खान ने पैरवी की।

जानें पूरा मामला

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.06. 2022 की शाम 6 बजे वादिनी मुकदमा आशा देवी के पड़ोस में रहने वाली मेघा देवी पत्नी अनिल सिंह, कमला देवी पत्नी नन्दन सिंह निवासी ग्राम बघ एड, पो० एवं थाना लमगड़ा, जिला अल्मोड़ा तथा रीता बिष्ट पत्नी अनिल सिंह बिष्ट, निवासी दिल्ली हाल निवासी ग्राम बघाड जो अपने मायके आयी थी। तीनों ने वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर गाली-गलौच की तथा लाठी-डंडों से वादिनी मुकदमा के साथ मारपीट की। डंडे से महिला के सिर में चोट लग गयी तथा रीता बिष्ट ने वादिनी मुकदमा के गले का मंगलसूत्र तोड़ दिया, जिसमें मंगलसूत्र का एक दाना सोने का खो गया। वादिनी मुकदमा द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

अदालत का आदेश

इस मामले में अदालत ने अभियुक्तगण मेघा देवी, कमला देवी व रीता बिष्ट को अंतर्गत धारा 452, 323, 504 भा०द०सं० में दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया है। अभियुक्तगण मेघा देवी, कमला देवी व रीता बिष्ट जमानत पर है। उसके व्यक्तिगत बंधपत्र तथा जामिनानों के दायित्व धारा-437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुपालन में छः महीने तक प्रवर्तन में रहेंगे।

Exit mobile version