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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, गांजा तस्करी मामले में मुरादाबाद के दो अभियुक्तों को सुनाई दस-दस साल कठोर कारावास की सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने गांजा तस्करी मामले में शनिवार को‌ फैसला सुनाया है। जिसमें अदालत ने मुरादाबाद निवासी दो अभियुक्तों को दस-दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

जानें पूरा मामला

इस मामले की पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारी बिंदेश्वरी प्रसाद टम्टा और जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा, विशेष लोक अभियोजक घनश्याम जोशी ने बताया कि मामला नवंबर वर्ष 2021 का है। सल्ट पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान नैलकमान तिराहे पर सराईखेत से आ रही कार को रोका। इस कार में राजू निवासी हरथला थाना सिविल लाइन, मुरादाबाद और सुरेंद्र निवासी शेरवा धरमपुर, सिविल लाइन मुरादाबाद सवार थे। जिसके बाद कार की तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर तीन कट्टों में 37 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था।

अदालत का आदेश

जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोनों को दोषी माना और दस-दस साल कठोर कारावास के साथ एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अभियुक्तों को अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह-छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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