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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, दहेज मामले में दो पिता-पुत्र को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा दयाराम की अदालत ने दहेज मामले में अभियुक्तों मनोज कुमार व जगदीश कुमार को दोषमुक्त किया है। अभियुक्तों की ओर से पैरवी विद्वान अधिवक्ता महेश चंद्र सिंह परिहार व विद्वान अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत द्वारा की गई।

जानें पूरा मामला

इस संबंध में शिकायतकर्ता आशा आर्या द्वारा दिनांक 22.10.2021 को पुलिस में इस आशय तहरीर दी गई कि प्रार्थिनी की शादी दिनांक 30.05.2016 को मनोज कुमार के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी। विवाह में युवती के पिता द्वारा समस्त स्त्रीधन व एक स्कूटी मांग के अनुसार दान दहेज में दी थी। पति शादी के बाद अभद्र व्यवहार व मारपीट करने लगा। साथ ही दहेज में नकद दस हजार रूपये लाने के लिए प्रताड़ित करता रहा। 
साथ ही मेरे पिता से पति मनोज कुमार व ससुर जगदीश कुमार, सास बिमला देवी विवाहित ननद गीता देवी, देवर रणजीत, ननद दीपा आर्या जवाई गुरमीत आए दिन दहेज में दस लाख रूपये की मांग के लिए मुझे प्रताड़ित करने लगे। विवेचना के दौरान आरोप पत्र अभियुक्त मनोज कुमार व उसके पिता जगदीश कुमार के विरूद्ध अंतर्गत धारा 323, 498 (ए), 504, 506 भा०द०सं० व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अदालत का आदेश

उक्त मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा दयाराम की अदालत में चला। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त मनोज कुमार व जगदीश कुमार को दोषमुक्त किया गया।

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