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अल्मोड़ा: सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा, अमानक खाद्य सामग्री बेचने पर कंपनियों व विक्रेताओं पर ₹11.07 लाख का लगा जुर्माना

अल्मोड़ा: खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट और अमानक सामग्री बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।

की यह कार्यवाही

न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा की अदालत ने विभिन्न कंपनियों और खाद्य कारोबारियों पर कुल ₹11,07,500 (ग्यारह लाख सात हजार पांच सौ रुपये) का भारी जुर्माना लगाया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, अल्मोड़ा के तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार द्वारा निरीक्षण के दौरान देव भूमि प्रीमियम बिस्कुट, रिफाइंड ऑयल और गुनगुन साल्ट आदि खाद्य पदार्थों के नमूने (सैंपल) लिए गए थे। राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर में जांच के दौरान ये नमूने गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इसके बाद नियमानुसार न्याय निर्णायक अधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट (अल्मोड़ा) युक्ता मिश्र के न्यायालय में वाद दायर किया गया था।
​मामले की सुनवाई करते हुए एडीएम कोर्ट ने अमानक सामग्री के निर्माण और बिक्री के दोषी पाए जाने पर निम्नलिखित कंपनियों व विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया है।
• ​M/s Adani Wilmar Ltd. (पूर्वी मेदिनापुर, पश्चिम बंगाल): ₹4,00,000/-
• ​Jagnath Chem Food(P) LTD (नावां सिटी, नागौर, राजस्थान – निर्माता गुनगुन साल्ट): ₹4,00,000/-
• ​M/S Dev Bhumi Multi Production (हल्द्वानी – बिस्कुट निर्माता): ₹2,00,000/-
•  अजीत पवार (अल्मोड़ा – रिफाइंड ऑयल विक्रेता): ₹1,00,000/-
•  कैलाश चन्द पुरोहित (द्वाराहाट, अल्मोड़ा – नमक विक्रेता): ₹7,500/-

जारी रहेगा अभियान

सहायक आयुक्त/अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अल्मोड़ा) अनिल कुमार ने बताया कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी खाद्य कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा और जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ आगे भी यह सख्त अभियान जारी रहेगा।

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