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अल्मोड़ा: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा क्लेम मामले में सुनाया फैसला, बीमा कंपनी को दिए यह आदेश

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा क्लेम के मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को बीमा क्लेम के 396045 रुपये देने के आदेश दिए हैं।

जानें पूरा मामला

परिवादी के अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने बताया कि गिरीश चंद्र पंत निवासी नंदा देवी मोहल्ला अल्मोड़ा ने अगस्त 2020 में वाद दायर किया था। कहना था कि वह बैंक से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया लिमि. के माध्यम से चिकित्सा बीमा कराया था। इसके लिए उन्होंने 33841 रुपये का भुगतान किया था। बीमे की अवधि नवंबर 2018 से अक्टूवर 2019 तक थी। वर्ष 2019 में सितम्बर में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उपचार में कुल 474056 रुपये का खर्च आया। लेकिन कंपनी ने भुगतान नहीं किया गया। इसके कारण उन्हें आयोग की शरण लेनी पड़ी।

दिए यह आदेश

इस मामले की सुनवाई करते हुए आयोग अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विद्या बिष्ट और सुरेश चंद्र काण्डपाल ने यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी को 45 दिन के भीतर 396045 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ कारावास और अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी।

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