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अल्मोड़ा: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गलत तरीके से गाय का बीमा खारिज करने पर सुनाया यह फैसला, इस कंपनी पर लगाया जुर्माना

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अल्मोड़ा ने गलत तरीके से गाय का बीमा खारिज करने पर ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी पर जुर्माना लगाया। ( शिकायतकर्ता को बीमा गाय की बीमा राशि, मानसिक व्यय, वाद व्यय, देरी का ब्याज के साथ साथ बीमा कंपनी द्वारा अनुचित व्यवहार व्यवसाय करने पर जुर्माना लगाया)

लगाया इतना जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अल्मोडा़ के अध्यक्ष  रमेश कुमार जायसवाल, वरिष्ठ सदस्य विद्या बिष्ट, सुरेश कांडपाल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। जिसमें ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी पर अनुचित व्यवहार व्यवसाय का दोषी पाये जाने पर 25,000 रूपये जुर्माना लगाया है। साथ ही शिकायतकर्ता को बीमित गाय की बीमा राशि 50,000 रूपये , बीमा खारिज करने की तिथि से भुगतान करने तक आठ प्रतिशत ब्याज, मानसिक तनाव के दस हजार रुपए व वाद व्यय के पांच हजार रुपए देने के आदेश दिये है।

जाने पूरा मामला

तुलसी देवी निवासी ग्राम तल्ला गैराड, गरूडाबांज जिला अल्मोड़ा ने आयोग के समक्ष शिकायत की कि उसकी गाय ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी से बीमा थी जो 26/09/2021 को अचानक मर गयी बीमा कम्पनी को सूचना दी। 27/09/2021 को पंचों की उपस्थिति में  पंचनामा कर पोस्टमार्टम करा दफना दिया गया। बीमा कम्पनी को सूचना दी पर उसका सर्वेयर नहीं आया। दावा फार्म भेजने पर बीमा कम्पनी ने बीमा राशि नहीं दी। जिस कारण फोरम में आना पड़ा। विपक्षी का कहना था बीमा कम्पनी ने सर्वेयर भेजा किन्तु शिकायतकर्ता ने पहले ही दफना दिया।  जब कि चौबीस घंटे तक इंतजार करना चाहिए। पोस्टमार्टम के डाक्टर का कहना है की उसने चौबीस घंटे बाद पोस्टमार्टम किया बाद में दफ़नाया गया। बीमा कम्पनी ने कहा सर्वेयर ने गड्ढा खुदवा गाय को देख फोटो लिया, बयान लिए। बीमा कम्पनी ने अपने बचाव में कहा शिकायतकर्ता ने चोबीस घंटे पहले ही दफना दिया, बीमा के नियमों का उलंघन है बीमा सही खारिज किया है। आयोग ने कहा सर्वेयर की रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है, बीमा कम्पनी ने गलत तरीके से बीमा दावा खारिज किया।

बीमा कंपनी की दलील को खारिज

बीमा कंपनी की दलील को खारिज कर शिकायतकर्ता के पक्ष में यह फैसला है। शिकायतकर्ता की तरफ से संजय कुमार अग्रवाल एडवोकेट व‌ विपक्षी की तरफ से मनोज कुमार पंत ने पैरवी की है।

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