विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में आरोपी संतोष कुमार पुत्र दयानंद शर्मा, निवासी ग्राम अनीसानंगली, पोस्ट महमूदपुर, थाना स्योहारा, जिला बिजनौर उत्तर-प्रदेश की जमानत खारिज की। इधर लैंगिग अपराध के एक मामले में न्यायायल ने आरोपी विनोद पुत्र हरी सिंह निवासी अमस्यारी चौखुटिया की जमानत याचिका खारिज की।
गांजा तस्करी मामले में हुई थी गिरफ्तारी-
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 22 अगस्त 2021 को भतरौंजखान पुलिस रामनगर के लगे मोहान के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान स्विफ्ट वाहन संख्या यूके 07 एएक्स 0816 में सवार आरोपी के कब्जे से चार प्लास्टिक के कट्टों से कुल 55.440 किलो गांजा बरामद किया गया। मौके पर पुलिस ने गांजे को सील कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा।
जमानत याचिका की खारिज
पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।
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