गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने आरोपी रोहित कश्यप, निवासी लक्ष्मी पट्टी काशीपुर जिला उधमसिंहनगर की जमानत याचिका खारिज की है।
आरोपी को 69 किलो गांजे के साथ दबोचा था
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि बीते चार अगस्त को थाना सल्ट पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी को 69 किलो गांजे के साथ दबोचा था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।
आरोपी की जमानत याचिका खारिज
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।